Arvind Kejriwal News: तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सीएम आज तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले थे।

Arvind Kejriwal News: तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र जडेजा की बेंच ने सुनवाई की थी। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही यह रोक अगले आदेश तक लगाई गई है।

https://twitter.com/ANI/status/1804015768369271192

गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। उसी वक्त प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट जमानत के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन शुक्रवार को हाई कोर्ट के दरवाजे खुलते ही ईडी ने वकील के जरिए याचिका दायर करने की केजरीवाल की जमानत को चुनौती दे दी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि निचली अदालत ने उनका पक्ष तक नहीं था।

रिहाई के लिए करना होगा इंतजार

दिल्ली हाई कोर्ट में आज प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर लंबी सुनवाई हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यानि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। दरअसल, गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम को जमानत दे दी थी, लेकिन शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी गई। अब माना जा रहा है कि हाई कोर्ट का अगला आदेश दो से तीन दिनों के बाद ही आएगा, जिसके बाद अब केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।

अरविंद केजरीवाल मोस्ट वांटेड हैं- सुनीता केजरीवाल

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट की रोक के बाद सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल आपके सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली। अभी तक जमानत का ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ है, तब तक ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल मोस्ट वांटेड हैं। ऐसी तो तानाशाही है। हम सब आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा।

जमानत एक अस्थायी प्रक्रिया है, कोई छूट नहीं- मनोज तिवारी

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा "जमानत एक अस्थायी प्रक्रिया है, कोई छूट नहीं। हमें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं. हमारा रुख भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है। कोर्ट और जांच एजेंसियां स्वतंत्र निकाय हैं।''

दो जून को केजरीवाल गए थे जेल

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंह केस में आरोपी बनाया था। केजरीवाल एक महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2 जून को वापस तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश भी दिया था, लेकिन दिल्ली सीएम ने जेल वापस जाने से पहले कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

इसके बाद अरविंद केजरीवाल की रेगुलर जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी रही, जिसका फैसला गुरुवार शाम को आया था, लेकिन आज (शुक्रवार 21 जून) उस फैसले पर रोक लगा दी गई।

ये भी पढ़ें- Arvind Kejriwal News: CM अरविंद केजरीवाल आज आएंगे तिहाड़ जेल से बाहर! कोर्ट की इन शर्तों को करना होगा सख्ती से पालन

ये भी पढ़ें- Lok Sabha Election EVM Controversy: 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की EVM होंगी चेक, कैंडिडेट्स की शिकायत पर EC का फैसला

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article