Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में शुक्रवार को एक वकील ने आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई से जुड़े मामले में एक जनहित दायर की थी । इसपर हाई कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह याचिका केवल पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की गई है और इसमें राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा है।
हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिकाकर्ता वकील ने अपनी याचिका में रिपोर्टिंग के दौरान स्वाति मालीवाल का नाम और एफआईआर की विषय-वस्तु का खुलासा करने से रोकने की मांग की गई थी। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता (स्वाति मालीवाल) खुद सामने मीडिया में कथित घटना के बारे में बात कर रही है तो इसपर याचिकाकर्ता को क्या समस्या है, जो कि एक तीसरा पक्ष है। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री निवास में उनके साथ मारपीट की थी।
आपकी दृष्टि रंगीन और धुंधली है-बेंच
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई थी और कहा कि जब स्वयं पीड़िता को इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है तो आप कौन होते हैं जब पीड़िता इस बारे में खुद बात कर रही है तो आप कुछ कहने वाले कौन हैं।
पीठ ने आगे कहा कि इस मामले में पीड़िता नहीं बल्कि आप शिकायत कर रहे हैं, इसमें तीसरे पक्ष की क्या भूमिका है? साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए आगे कहा कि पीड़िता इस मामले में खुलकर आपना पक्ष मीडिया के सामने रख रही है। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि आपकी दृष्टि रंगीन और धुंधली है। आप पीड़िता को शर्मिंदा करने की बात नहीं कर रहे हैं।
आप कौन होते हैं याचिका दायर करने वाले?
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की बेंच ने आगे कहा ”यदि पीड़ित टेलीविजन चैनलों पर जाकर इस मामले पर बात कर रही है, तो आप कौन होते हैं जनहित याचिका दायर करने वाले” यह भी कहा कि इस याचिका के पीछे एक राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा है। बता दें कि हाई कोर्ट वकील संसार पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराने की चेतावनी
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की बेंच वकील को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और ये याचिका बिना किसी उचित शोध के दाखिल की गई है। आप यह सब सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। इसकी शिकायत दिल्ली बार काउंसिल में जानी चाहिए। बेंच ने वकील को कहा कि आप जो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है।
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