हाइलाइट्स
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अभिभावकों को लगा बड़ा झटका
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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
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प्राइवेट स्कूलों में लगेगा एसी का चार्ज
Private Schools News: दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने अभिभावकों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों (Private Schools News) में एसी (AC) की सुविधा के लिए पेरेंट्स से पैसे लेने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिया है कि पेरेंट्स को स्कूलों (Private Schools News) में लगाए जाने वाले AC का खर्च भी उठाना पडे़गा।
अभिभावकों को उठाने पड़ते हैं कई खर्च
बच्चों का स्कूल (Private Schools News) में एडमिशन करवाते समय पेरेंट्स को कई तरह के खर्चे उठाने पड़ते हैं। इस दौरान उन्हें बच्चों की महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोटेशन चार्जेस से लेकर स्कूलों की महंगी फीस भी देनी पड़ती है।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि स्कूलों (Private Schools News) में लगाए जाने वाले AC का खर्च केवल स्कूलों को नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में एयर कंडीशनिंग का खर्च उठाना होगा।
ये सुविधाएं छात्रों को दी जाती हैं: कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि एसी जैसी सुविधाएं छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं जो अन्य दूसरे शुल्क से अलग नहीं है।
हाईकोर्ट में पिता की थी याचिका दाखिल
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में एक युवक ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में युवक ने बताया था कि उनका बच्चा 9वीं क्लास में पड़ता है। बच्चे के स्कूल (Private Schools News) से एसी की सुविधा के लिए हर महीने 2 हजार रुपए वसूले जा रहे थे।
इस याचिका में पिता का कहना था कि इस सुविधा का खर्च स्कूलों को ही उठाना चाहिए।
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