Kunal Kapoor Divorce: मशहूर शेफ कुणाल कपूर के तलाक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तलाक की इजाजत दे दी है.
जानकारी के मुताबिक यह फैसला जस्टिस कुमार सरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिविजन बेंच ने कुणाल कपूर को पत्नी की क्रूरता के आधार पर याचिका मंजूर करते हुए किया है.
कुणाल की पत्नी ने क्रूरता के व्यवहार को गलत बताते हुए कहा कि “परिवार और पति के लिए मैनें अपने करियर से समझौता किया है. मेरे ससुराल वाले मुझे नियमित रूप से ताना देते थे और नौकरी करने के लिए कहते थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात
दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में कहा कि कुणाल की पत्नी ने उन्हें सार्वजानिक रूप से अपमानित किया है. और ऐसा करना क्रूरता के सामान होता है. बेंच का कहना था कि कुणाल के साथ किया गया व्यहवार उनकी पत्नी के आचरण में गरिमा और सहानुभूति देने वाला नहीं था.
दोनों में से किसी भी पार्टनर द्वारा ऐसा व्यहवार करने से रिश्तों पर गहरा फर्क पड़ता है. आप अपने पार्टनर को अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते है.
पहले भी दायर की थी तलाक की याचिका
आपको बता दें इससे पहले शेफ कुणाल कपूर ने तलाक की याचिका दायर की थी. लेकिन फैमिली कोर्ट ने कुणाल की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद कुणाल ने दिल्ल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की जो की मंजूर हो गयी.
इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का आचरण ठीक नहीं होने के कारण हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के तहत फैमिली कोर्ट ने तलाक की याचिका को मंजूरी न देकर गलत किया है.
कुणाल की पत्नी ने आरोपों को बताया गलत
कुणाल की पत्नी ने अदालत को बताया कि उसने अपने परिवार और पति की मदद के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी. घर का काम करने के बजाय नौकरी न करने पर उसके ससुराल वाले उसका मज़ाक उड़ाते थे.
कुणाल अक्सर बिना वजह उसका अपमान करता था। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया क्योंकि वह एक आदर्श बहू के उनके विचार पर खरी नहीं उतरी।