PM Modi Case Hearing: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंधले का आरोप था कि PM मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने पैरवी की।
कोर्ट ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लेकिन हमारे लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नजरिया अपनाने का निर्देश देना सही नहीं है। चुनाव आयोग जोंधले की शिकायत पर कानून के मुताबिक एक्शन लेगा। हम ये याचिका खारिज करते हैं।
Prime Minister Narendra Modi पर आचार संहिता उल्लंघन (code of conduct violation) की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है।
याचिका में मांग की गई कि पीएम मोदी को अयोग्य घोषित करते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए। याचिका में कहा गया है कि PM ने पीलीभीत में एक चुनावी भाषण में हिंदू देवी-देवताओं, पूजा स्थलों के साथ सिख धर्म के देवताओं के नाम पर भी पार्टी के लिए वोट मांगे थे।
Delhi High Court के वकील आनंद एस जोंधले की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने Model Code of Conduct का उल्लंघन किया है।
इसलिए Representation of the People Act के तहत उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए।
इस याचिका में प्रधानमंत्री की 9 अप्रैल को पीलीभीत में हुई रैली का हवाला भी दिया गया है।
PM की कुछ टिप्पणियां नफरत पैदा करती हैं- याचिकाकर्ता
जोंधले के मुताबिक, मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विकास करवाया। PM ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाले सामान से GST हटाया। साथ ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस मंगवाईं।
याचिकाकर्ता (petitioner) जोंधले ने कहा कि आचार संहिता के तहत कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, जो दो जातियों या समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती ह
उन्होंने बताया कि वे मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास भी गए थे और IPC की धारा 153 A (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत कार्रवाई की मांग भी की थी। हालांकि, आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया।
वकील जोंधले ने EC में भी की है शिकायत
हालांकि वकील जोंधले ने पहले Indian Penal Codeकी धारा 153 A के तहत पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी।
हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में अब तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बाद में, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट रूख किया।
पीलीभीत में PM मोदी के भाषण के कुछ अंश
Prime Minister Narendra Modi ने 9 अप्रैल को पीलीभीत में हुई रैली में कहा था कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। इन INDI गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है।
इन्होंने लाख कोशिश की जिससे मंदिर ना बने। मंदिरवालों ने उनके सारे गुनाह माफ कर के उन्हें प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने प्राण-प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया।
समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 1984 में हमारे सिख भाई-बहनों के साथ क्या किया था? वो कोई भूल नहीं सकता। ये भाजपा है, जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है।
हमें गर्व होता है जब लाखों श्रद्धालु, जिनके मन में दशकों से दर्द था, पीड़ा थी, वे Kartarpur Sahib Corridor से करतारपुर साहब जाकर मत्था टेकते हैं। भाजपा ने लंगर की वस्तुओं पर से GST हटाया।
हमने श्री हरमिंदर साहब के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे विदेश के लोगों को भी सेवा करने का अवसर मिले। हमने वीर बाल दिवस मनाकर साहिबजादों के शौर्य को सम्मान दिया।