Nizamuddin Markaz: दिल्ली HC ने रमज़ान में 50 लोगों को निजामुद्दीन मरकज में 5 वक्त की नमाज अदा करने की अनुमति दी

नई दिल्ली। (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में रमजान के दौरान 50 लोगों को दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में पांच बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिये प्रवेश की इजाजत दें। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
Delhi High Court allows 50 people to offer prayers at Nizamuddin Markaz mosque five times a day, subject to guidelines issued by authorities concerned
— ANI (@ANI) April 15, 2021
17 हजार से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए
अदालत ने हालांकि उन्हें इस आशय का अनुरोध थाना प्रभारी के समक्ष करने की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कि एसएचओ बोर्ड द्वारा दिये गए ऐसे किसी आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उसका आदेश राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी अधिसूचना से प्रभावित हो सकता है।अदालत ने कहा, ”आपने रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि अन्य धार्मिक स्थल बंद हैं, या खुले हुए हैं। हमें पता चला है कि (दिल्ली में) अधिकतर धार्मिक स्थल खुले हुए हैं।” निजामुद्दीन मरकज में पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान धार्मिक कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद 31 मार्च से मरकज बंद है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है. बुधवार को 17 हजार से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे।