नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अपने स्कूलों में पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं की खाली सीटों पर दाखिले के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक आदेश में कहा, ”विद्यार्थियों को दूसरी से पांचवीं कक्षा में 11 मई से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
जानें क्या है सरकार के नियम
आवश्यक दस्तावेज़ की अनुपलब्धता के कारण किसी भी दिव्यांग, अनाथ, प्रवासी या बेघर को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा।” आदेश में कहा गया है कि ”अगर कोई विद्यार्थी पिछले सत्रों के दौरान लंबे समय से अनुपस्थित रहने के बाद स्कूल में दोबारा दाखिला लेना चाहता है तो उसे प्रवेश से मना नहीं किया जाना चाहिए।’