Red Fort Violence: दिल्ली कोर्ट ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी को दी राहत, 20 जुलाई तक रोक

Red Fort Violence: दिल्ली कोर्ट ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी को दी राहत, 20 जुलाई तक रोक, Delhi Court grants relief to the accused of hoisting religious flag at Red Fort Violence

Red Fort Violence: दिल्ली कोर्ट ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी को दी राहत, 20 जुलाई तक रोक

नई दिल्ली। भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने इस साल गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रदर्शन में हिंसा के दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले शख्स को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने जुगराज सिंह को 20 जुलाई तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया और उसे जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने 30 जून को अपने आदेश में कहा, ‘‘आरोपी को अंतरिम संरक्षण इस शर्त पर आधारित है कि वह मामले में 8 जुलाई, 11 जुलाई और 15 जुलाई को तथा जब भी जांच अधिकारी द्वारा बुलाया जाता है, पूछताछ में शामिल होगा।’’

सिंह ने गिरफ्तारी की आशंका से दिल्ली की तीस हजारी अदालत में हिंसा से संबंधित दो मामलों में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था। पुलिस के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर किसान रैली के दौरान हुई हिंसा के समय सिंह लाल किले की प्राचीर पर एक पोल पर चढ़ गया था और उसने सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहिब फहराया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अदालत में कहा, ‘‘लाल किला एक राष्ट्रीय धरोहर है और गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर निशान साहिब फहराकर देश को शर्मसार किया गया है।’’ इस घटना के मामले में अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने का आरोपी है और इस समय जमानत पर है। अदालत ने मामले में आरोपपत्र का हाल ही में संज्ञान में लिया था और सभी आरोपियों को 12 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।

एक और आरोपी की हुई गिरफ्तारी

इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला पर धार्मिक झंडा लगाने से जुड़े मामले में पंजाब से गुरजोत सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने कहा था, “सिंह को पंजाब में अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article