Gorakhnath Mandir Attack : गोरखनाथ मंदिर हमले के दोषी अहमद को फांसी की सजा का ऐलान

Gorakhnath Mandir Attack : गोरखनाथ मंदिर हमले के दोषी अहमद को फांसी की सजा का ऐलान Death sentence announced for Gorakhnath temple attack convict Ahmed vkj

Gorakhnath Mandir Attack : गोरखनाथ मंदिर हमले के दोषी अहमद को फांसी की सजा का ऐलान

Gorakhnath Mandir Attack Case: गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सोमवार को एटीएस-एनआईए कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी अहमद को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा देने का ऐलान किया है। मुर्तजा ने मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था।

कोर्ट ने बीते दिनों मुर्तजा को देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद आज अहमद को कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। हमले के बाद गोरखनाथ चौकी के मुख्य कॉन्स्टेबल विनय कुमार मिश्रा ने मुर्तजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में विनय मिश्रा ने कहा था की मुर्तजा ने सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर उनसे हथियार छीनने की कोशिश की थी। जब अन्य सुरक्षाकर्मी बचाव में आए तो मुर्तजा ने उन पर भी हमला कर दिया था। इसके बाद वह हथियार लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा था। इसके बाद पुलिस ने मुर्तजा को हिरासत में ले लिया था, पुलिस को उसके पास से हथियार, लैपटॉप समेत कई सामग्री बरामद की थी।

यहा भी बता दें कि मामले में 27 गवाहों की पेशी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान किया है।

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