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अदालत ने मानहानि का मुकदमा खारिज करने की सोमनाथ भारती की अर्जी पर महिला पत्रकार से जवाब मांगा

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Bhasha
देश में रविवार तक कुल 2,24,301 लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया: सरकार

नयी दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला पत्रकार द्वारा दर्ज कराये गये मानहानि के मामले को खारिज करने की आप विधायक सोमनाथ भारती की याचिका पर उन से (पत्रकार से) जवाब मांगा है।

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न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने अभियोजन पक्ष और पत्रकार रंजना द्विवेद्वी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

भारती ने निचली अदालत के 24 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने पत्रकार की मानहानि संबंधी शिकायत पर भारत के विरुद्ध आरोप निर्धारण का आदेश दिया था। नवंबर, 2018 में टीवी बहस मे दोनों के बीच तीखी टीका-टिप्पणी हुई थी।

भाषा राजकुमार प्रशांत

प्रशांत

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