न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी की जमानत याचिका खारिज की

न्यायालय ने कहा, ''ये साधारण धोखा का मामला नहीं है. हजारों घर खरीदारों की दुर्दशा देखो. आपको हमारी सहानुभूति नहीं मिल सकती.

न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायालय ने कहा कि उन्होंने हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और वह किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. वह इस मामले में चार साल से अधिक समय से जेल में हैं. पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा, ''आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है. आपने उनकी मेहनत की कमाई को चुरा लिया. आप किसी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं''.

न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका

रियल एस्टेट समूह के पूर्व सीएमडी और फर्म के अन्य निदेशकों को शीर्ष अदालत के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रबंधन ने बड़े स्तर पर घर खरीदारों के धन की हेराफेरी की है. न्यायालय ने कहा, ''ये साधारण धोखा का मामला नहीं है. हजारों घर खरीदारों की दुर्दशा देखो. आपको हमारी सहानुभूति नहीं मिल सकती.

बेहतर होगा आप जेल में रहने का आनंद लें, आपने जो किया, उस बारे में इस अदालत को अच्छी तरह पता है. आपने जो गड़बड़ी की, हम उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं. बड़ी संख्या में घर खरीदार पीड़ित हैं.'' इससे पहले न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर शर्मा को कुछ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी.

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