Bihar News: यूट्यूबर मनीष कश्यप को कोर्ट ने दी राहत, बिहार के इस जेल में रहना होगा

यूट्यूबर मनीष कश्यप के वकील शिवानंदन भारती ने अदालत में कहा कि तमिलनाडु में चल रहे सभी केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल गई।

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पटना। पटना की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप अब यहां बेउर सेंट्रल जेल में ही रहेगा।कश्यप को हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै की एक जेल से बिहार लाया गया था।

कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा दायर मामलों के सिलसिले में पटना सिविल अदालत में पेश किया गया। कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु और बिहार में कई प्राथमिक दर्ज की गई थीं। कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘न्यायाधीश ने कहा है कि चूंकि तमिलनाडु में कश्यप के खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत दे दी गई है, इसलिए वह अब बिहार की जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पटना के बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया।

जब भी आवश्यकता होगी, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये तमिलनाडु की अदालत में पेश किया जाएगा।’’मार्च 2023 में ईओयू ने तमिलनाडु में काम करने वाले बिहार के प्रवासियों पर हमले दिखाने वाले फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में मनीष कश्यप उर्फ ​​त्रिपुरारी कुमार और दो अन्य को गिरफ्तार किया था।

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