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Stray Dog Case Supreme Court Decision Reserved: आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में संशोधन की मांग को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। 29 जनवरी, गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी वकील एक हफ्ते के अंदर लिखित जवाब दाखिल करें।
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता, एनवी अंजारिया की बेंच ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने डॉग लवर्स, डॉग बाइट के पीड़ितों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, केंद्र और राज्य सरकारों के वकीलों ने दलीलें और तर्क रखे थे।
AWBI को दिया आवेदनों पर फैसला लेने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) को पशु आश्रयों या पशु जन्म नियंत्रण सुविधाओं के लिए परमिशन मांगने वाले गैर-सरकारी संगठनों के आवेदनों पर कार्रवाई का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंच ने AWBI की ओर से पेश वकील से कहा कि या तो आप आवेदन स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन इसे शीघ्र करें।
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राज्य सरकारों की लापरवाही पर सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी की दर बढ़ाने के निर्देशों का पालन नहीं करने पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर टिप्पणी की थी कि वे सभी हवाई किले बना रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने असम के आंकड़ों पर हैरानी जताई
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सुप्रीम कोर्ट बेंच ने असम से जुड़े आंकड़ों पर हैरानी जताई। बेंच ने कहा कि राज्य में 2024 में कुत्तों के काटने के 1.66 लाख केस सामने आए, जबकि वहां सिर्फ एक डॉग सेंटर है। कोर्ट ने ये भी बताया कि जनवरी 2025 में ही 20 हजार 900 लोगों को कुत्तों ने काटा, जो बेहद चिंताजनक है।
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13 जनवरी की सुनवाई में क्या कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को हुई सुनवाई में कहा था कि वो राज्यों से कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए ‘भारी हर्जाना देने को कहेगी और ऐसे मामलों के लिए कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जवाबदेह ठहराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों से आवारा पशुओं से संबंधित मानदंडों के लागू नहीं होने पर भी चिंता जताई थी।
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