Holi 2021 Guidelines: त्योहारों के जश्न में कोरोना का कहर,जानिए दिल्ली समेत अपने राज्य में होली को लेकर क्या हैं नए नियम?

नई दिल्ली।इस साल भी कोरोना संक्रमण के बीच होली का त्योहार मनाया जाएगा। कोरोना (Coronavirus in India) ने एक बार फिर त्योहारों के रंग में भंग डाल दिया है। इस साल 28 और 29 मार्च को होली मनाई जाएगी। कोरोना के मामलों में दोबारा बढ़ोतरी देखते हुए कई राज्यों ने होली, नवरात्रि और शब-ए-बारात को सार्वजनिक तौर पर मनाने को लेकर रोक लगा दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी है कि एहतियात बरतते हुए त्योहार की खुशियां मनाई जाएं।
बता दें कि भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर का खौफ (Holi 2021 Guidelines) अब बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47 हजार 262 नए केस दर्ज हुए हैं। यह पिछले 132 दिनों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसके अलावा 275 लोगों की मौत हुई है, जो कि इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा हैं।
दिल्ली में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइंस
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को गाइडलाइंस (Coronavirus New Guidelines) जारी की और कहा कि सार्वजनिक जगहों पर होली (Coronavirus Holi Guidelines) मानने पर रोक रहेगी। डीडीएमए की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर लोगों को घरों के भीतर होली मनानी पड़ेगी। कई राज्यों ने अपने यहां सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। ट्रेनों, बसों और विमानों में भी सख्ती बढ़ा दी जाएगी। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंटिंग के नियमों का सख्ती से पालन होगा।
मुंबई में भी होली पर लगी रोक
मुंबई ने भी सार्वजनिक तौर पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। बीएमसी ने एक (Holi 2021 Guidelines)सर्कुलर जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में मंगलवार को कोविड-19 के 3,512 नये मामले सामने आये और आठ मरीजों की जान चली गयी। नगर निकाय ने एक परिपत्र में निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर प्रतिबंध की घोषणा की।
यूपी में मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी
उत्तर प्रदेश (Holi In Uttar Pradesh) में भी आने वाले त्योहारों को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के कोई जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ प्रशासन की अनुमित के बिना सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। आगर कार्यक्रम आयोजित करना बहुत जरूरी हुआ तो मास्क और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ इन कार्यक्रमों में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी।
MP में भीड़-भाड़ पर रोक
मध्यप्रदेश (Holi In Madhya Pradesh) में भी होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के अनुसार भीड़-भाड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। होलिका दहन वाले दिन भी रविवार है, जिस वजह से लॉकडाउन लागू रहेगा।
बिहार- सीएम बोले- सतर्क रहे, सार्वजनिक होली से बचें
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर राज्य के लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सोमवार को अपील की तथा उन्हें बड़ी संख्या में एकत्र होने या सार्वजनिक रूप से होली मनाने से बचने की सलाह दी।