Corona News : कोरोना से मौत पर मिलेंगे 50 हजार, मृत्यु प्रमाण—पत्र पर जरूरी नहीं होगा मौत का जिक!

Corona News : कोरोना से मौत पर मिलेंगे 50 हजार, मृत्यु प्रमाण—पत्र पर जरूरी नहीं होगा मौत का जिक!

image source :drugtargetreview.com

भोपाल। MP में कोरोना Corona News से होने वाली मौतों पर राज्य सरकार 50-50 हजार रुपए की मुआवजा राशि देगी। सरकार ने प्रदेश में कोरोना से मौत होने पर परिजन को मुआवजा देने की नियम तय कर दिए हैं। मुआवजे की ये रकम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से जारी की जाएगी। खास बात ये है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं होगा। इससे जुड़े दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए हैं। ये कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी। नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कोविड से मौत होने पर पीड़‍ित परिवार को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का आदेश दिया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवेदन करने के 30 दिन में मुआवजा देना होगा।

 

मुआवजा पाने के नियम —

  • मृतक के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा।
  • कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी इसकी जांच करेगी।
  • दस्तावेज पेश होने के बाद उसे वैरिफाई किया जाएगा।
  • सही पाए जाने पर 30 दिनों में अनुग्रह राशि दे दी जाएगी।
  • सरकार स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के जरिए पैसा देगी।
  • राशि डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के तहत बैंक खाते में पहुंचेगी।
  • सरकार 50-50 हजार रुपए देगी मुआवजा।
  • डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत जरुरी नहीं।
  • कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को अधिकार।
  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोसेस से मिलेगी राशि।
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