Corona Deaths Compensation: कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी

रायपुर। कोरोना महामारी ने देश समेत पूरी दुनिया में जमकर कहर मचाया है। लाखों लोगों ने इस महामारी की चपेट में आकर अपने परिवार तक को खो दिया है। देशभर में कोरोना की पहली और फिर दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के कारण होने वाली मौत पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का फैसला लिया है। प्रदेश में जान गंवाने वाले 13 हजार 563 लोगों के परिजनों पर राज्य सरकार की तरफ से 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राजस्व सचिव रीता शांडिल्य के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इस राशि के लिए आवेदन करता है तो उसे 30 दिनों के भीतर ही सहायता राशि दे दी जाएगी। वहीं यह राशि सीधे पीड़ित के खाते में जमा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला
राजस्व विभाग के अफसरों के मुताबिक मृतकों के स्वजनों को अनुदान सहायता प्रदान करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2021 में निर्णय लिया था। जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं राज्य सरकार 68 करोड़ लोगों को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि देगी।
यह दस्तावेज जरूरी
राजस्व विभाग की तरफ से सभी जिलों के तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय को निगरानी में जांच और सत्यापन करने के आदेश दिए है। वहीं मुआवजा राशि के लिए आवेदन कर रहे आवेदन के पास मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।