Corona Deaths Compensation: कोरोना से मौत पर परिवार को मुआवजा, यहां से करें फॉर्म डाउनलोड

भोपाल। कोरोना वायरस ने लाखों लोगों के सिर से माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या दोस्त का साया छीन लिया है। लोग एक दूसरे को असमय छोड़कर काल के गाल में समा गए। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से जान गवाने वालों के परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में अब सरकार ने मुआवजा के लिए एक क्लेम फॉर्मेट को जारी किया है। राज्य सरकार ने आवेदन के लिए दो अलग-अलग फॉर्मेट जारी किए हैं। बता दें कि राजधानी में 2 दिन के भीतर 75 आवेदनों की जांच की गई है। वहीं सोमवार तक उन सभी लोगों के खाते में राशि जमा कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वह एसडीएम(SDM) ऑफिस में जाकर 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम कार्यालय में आवेदन करने के बाद आवेदनों को एडीएम (ADM) ऑफिस भेजा जाएगा जिसके बाद राशि जारी कर दी जाएगी।
सर्टिफिकेट न होने पर कर सकेंगे आवेदन
बता दें कोरोना से पूरे प्रदेशभर में 10 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं हैं या डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना मौत का जिक्र नहीं है। ऐसे में अगर जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं हैं वे लोग जिला स्तर पर गठित कोरोना संक्रमण कमेटी से मृत्यु प्रमाणित के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसकी जांच के बाद उन्हें राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोग जिसके पास सर्टिफकेट नहीं है उनके आवेदन की व्यवस्था एसडीएम ऑफिस में भी की गई है।
इस तरह कर सकते हैं आवेदन
अनुग्रह राशि के लिए आप एसडीएम ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आवेदन ऑफिस टाइमिंग में किया जाएगा। वहीं आवेदन जमा करने के बाद कमेटी द्वारा उसकी जांच की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मुआवजे की घोषणा
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि यह मुआवजा कितना होगा, कोर्ट ने केंद्र सरकार से खुद फैसला करने को कहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।