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भोपाल। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू Bhopal Corona Curfew Update को बढ़ाया गया है। इस बार एमपी के 4 शहरों मेें कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस बार कोरोना कर्फ्यू पर ज़्यादा सख्ती से पालन कराया जाएगा। राजधानी में एक सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ने से अब 26 अप्रैल Bhopal Corona Curfew Update तक राजधानी में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश भोपाल कलेक्टर ने Bhopal Corona Curfew 26 April 21 जारी कर दिए है। इस बार कोरोना कर्फ्यू का ज़्यादा सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब 26 अप्रैल की सुबह तक बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। केवल कोविड से जुड़े लोगों के लिए ही आवागमन में विशेष रियायतें मिलेंगी। केवल शहर से बाहर आने-जाने वालों को छूट दी जाएगी।
भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश
जारी आदेश में कहा गया है कि 12.04.2021 द्वारा जिलें में भोपाल नगर निगम व बैरसिया नगर पालिका में 12 अप्रैल को रात्रि 9 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में अभी भी स्थिति चितांजनक बनी हुई है इस भोपाल मेें 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है।
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ये रहेगी छूट और पाबंदियां
भोपाल ​कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनांक 19.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे से सोमवार 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिसमें उक्त क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगे एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को छूट रहेगी।
1.अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम / पालिका पंचायत, नगर सैनिक आपदा प्रबंधन, पेय जल प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, सी०एम० हेल्पलाईन पोस्टल सेवाएँं कार्यालयों के लेखा शाखा आदि विभागो को छोड़कर अन्य सभी विभाग बंद रहेंगे।
2- अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन होता रहेगा
3 अस्पताल नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
4- केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम
5- दूध की दुकानें वितरण हेतु (प्रातः 6:00 से प्रातः 9:00 बजे तक) 6- किराना दुकानें एवं सब्जी के ठेले / वाहन सप्ताह में नियत दिवस सोमवार, बुधवार, शुकवार को केवल घर पहुंच सेवा उपलब्ध करा सकेंगे। 7- औद्योगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल उद्योग के अधिकारियो / कर्मचारियों का आवागमन ।
8- एम्बूलेन्स, फायर ब्रिगेड, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
10 परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण
11- अस्पताल / नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी।
12 राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन कर रहे किसानबंधु।
13- बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक
14 - अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण 15- होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)
सात दिनों के लिए लगाया गया था
इस बार सड़कों पर मूवमेंट नहीं दिखेगा। आप को बता दें कि आज स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू सात दिनों के लिए लगाया गया था। ये कर्फ्यू 13 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल तक रहेगा। 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।
एमपी के 4 शहरों में फिर कोरोना कर्फ्यू
इस बीच भोपाल, उज्जैन रतलाम शहर में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इंदौर में 23 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। वहीं, कुंभ से राज्य में लौटने वालों को क्वारैंटाइन किया जाएगा।
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