Twitter Arif Masood (@arifmasoodbpl)
जबलपुर: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। आरिफ मसूद मामले में अभी फैसला आना बाकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप था।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भोपाल में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का है आरोप था। जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला था। लेकिन आरिफ ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका की अपील दायर की थी। जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली हैं।
ये है मामला
विधायक आरिफ मसूद ने 9 अक्टूबर को इकबाल मैदान में फ्रांस की घटना के विरोध में करीब दो हजार लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए थे और कई तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया था जिसके बाद तलैया थाना पुलिस ने आरिफ मसूद और अन्य के खिलाफ धारा-188 के तहत केस दर्ज कर लिया था। बाद में फिर 4 नवंबर को आरिफ मसूद सहित सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में धारा-153-ए के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद 17 नवंबर को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में आरोपित मसूद का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इसके पूर्व इसी अदालत ने 7 नवंबर को मसूद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।