Coldrif Cough Syrup Case: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग रद्द की, कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत का मामले में सुनवाई

MP Coldrif Syrup Case: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा में मासूम बच्चों की मौत के मामले में आज यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

MP Coldrif Syrup Case

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हाइलाइट्स

  • एससी के वकील की याचिका पर चल रही सुनवाई
  • ऐसी घटनाए रोकने ड्रग रिकॉल पॉलिसी की मांग
  • जहरीले रसायन की बिक्री के सख्त नियम की मांग

Madhya Pradesh Chhindwara Court Coldrif Cough Syrup Death Case Udpate: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा में मासूम बच्चों की मौत के मामले में आज यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग को रद्द कर दिया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें CBI या राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की विशेषज्ञ समिति से जांच और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस जांच की निगरानी की मांग की गई है। उन्होंने इस मामले में सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक कर इस जांच में शामिल करने की बात कही है।

ड्रग रिकॉल पॉलिसी, उत्पाद वापस लाने की मांग

याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने जान गंवाने वाले बच्चों के पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाने की भी मांग की गई है। दोषी कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाने और बाजार से उनके उत्पाद वापस मंगाए जाने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक 'ड्रग रिकॉल पॉलिसी' बनाई जाए। सिरप में इस्तेमाल किए गए डाई-इथीलीन ग्लाइकॉल और एथीलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायनों की बिक्री और निगरानी पर सख्त नियम बनाए जाएं।

कंपनी मालिक को परासिया कोर्ट में करेंगे पेश

तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी पर बच्चों की मौत का कारण बने 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के निर्माण के संबंध में बड़ी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई पुलिस की मदद से कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी कांचीपुरम फैक्ट्री से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। कंपनी मालिक को छिंदवाड़ा के परासिया थाना लाया गया यहां से दोपहर 2 बजे बाद कोर्ट लाया जाएगा।

कंपनी को स्थायी रूप से बंद करने के आदेश

तमिलनाडु सरकार ने श्रीसन फार्मास्युटिकल्स को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में तमिलनाडु सरकार ने दो वरिष्ठ ड्रग इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने 1 अक्टूबर से ही इस 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाजार से स्टॉक हटाने का आदेश दिया था।

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