Code of Conduct: आदर्श चुनाव आचार संहिता क्‍या होती है? जानिए चुनाव से पहले क्यों लगती है आचार संहिता

Model Code of Conduct: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है।

Code of Conduct: आदर्श चुनाव आचार संहिता क्‍या होती है? जानिए चुनाव से पहले क्यों लगती है आचार संहिता

Model Code of Conduct: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाएगी।

इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता क्‍या है और इसके क्‍या नियम हैं, आइए सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

आदर्श आचार संहिता क्‍या है?

देश और राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है।

कब से लागू होती है आचार संहिता?

आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है।अलग-अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग-अलग समय पर होते रहते हैं। वहीं देश में लोकसभा के चुनाव हर पांच साल पर होते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का एलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है।

कब तक लगी रहेगी आचार संहिता?

आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश/राज्य में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है।

आचार संहिता के मुख्‍य नियम

-- आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता।

-- किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी।

-- सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

-- सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा।

-- किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा।

--  किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।

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