हाइलाइट्स
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की खर्च राशि में बदलाव
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अब 35 हजार रुपये की राशि होगी खाते में ट्रांसफर
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1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा आदेश
CM Kanya Vivah Yojana: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्या विवाह की निर्धारित खर्च राशि 50 हजार रुपये में बदलाव किया गया है. अब योजना के तहत शादी करने के बाद वधू के बैंक खाते में 35 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. इससे पहले 21 हजार रुपये की राशि वधू के खाते में भेजी जाती थी. इसके साथ ही 7 हजार रुपये उपहार सामग्री पर और 8 हजार रुपये विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर व्यय किया जाएगा. यह आदेश 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा
भार सामग्री के बदले राशि का भुगतान
बता दें कि इससे पहले वधू के खाते में 21 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती थी. इसके साथ 15 हजार रुपये की भार सामग्री जिसमें एक सिंगल बेड का गद्दा, बर्तन, एक छोटी आलमारी आदि दिया जाता था. अब भार सामग्री के बदले राशि का भुगतान किया जाएगा. वर-वधु अपने हिसाब से सामान खरीद सकेंगे. इस नए आदेश से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा. पहले विभाग खुद 15 हजार की भार सामग्री क्रय कर वर-वधु को देता था. जिसमें धांधली के आरोप लगते रहते थे. सामान की खरीदी में बंदरबाट किया जाता था.
8 हजार की राशि विवाह के आयोजन के लिए होगी खर्च
अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (CM Kanya Vivah Yojana) में नए संशोधन आदेश के अनुसार प्रति कन्या विवाह के लिए निर्धारित राशि 50 हजार रुपये में 8 हजार की राशि विवाह के आयोजन के लिए खर्च की जाएगी. जिसमें भवन किराया, हर जोड़ा के हिसाब से 20 अतिथियों के लिए खाना-नाश्ता की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था पर व्यय, विवाह का फोटो और प्रमाण पत्र, परिवहन व्यय और आकस्मिक व्यय पर खर्च किये जायेंगे.
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इसी तरह 7 हजार रुपये प्रति जोड़ा उपहार सामग्री पर खर्च किए जाएंगे. जिसमें श्रृंगार सामग्री, वर-वधू के कपड़े, जूते-चप्पल, साफा, चुनरी, मंगलसूत्र और अन्य आवश्यक सामग्री पर खर्च किए जाएंगे, जैसा क्रय समिति उचित समझेगा उसी के अनुसार व्यय किया जाएगा. वहीं वधु को ड्राफ्ट या फिर बैंक खाते के माध्यम से 35 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा.
किसको मिलता है इस योजना का लाभ ?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार व सीएम खाद्यान्न योजना के तहत कार्डधारी परिवार की 18 साल से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक मदद दी जाती है. योजना के तहत अनाथ, विधवा और निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है.
योजना का लाभ लेने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. विकास खंड स्तर पर एकीकृत बाल विकास अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही योजना के संबंध में अपने इलाके के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी जानकारी ली जा सकती है.