Government Interest Free Student Loan: अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बात दें कि प्रदेश की सरकार अपने राज्य के स्टूडेंट्स को 4 लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन देने जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के बच्चों को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए बिना ब्याज के लोन दीए जाने का ऐलान किया गया है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना’ के तहत लाभान्वित करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। इसके साथ ही सीएम ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने की भी बात कही है।
मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान: प्रदेश के इन छात्रों को मिलेगा बिना ब्याज के लाखों का लोन, आपका नाम भी हो सकता है शामिल!#CGNews #CMVishnuDeoSai #EducationLoan @vishnudsai @brijmohan_ag @HigherEduCgGovhttps://t.co/MCc0rRna0g
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 29, 2024
इसके लिए बनाया विभाग
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत के ब्याज दर पर लोन देने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
इसके अंदर डिप्लोमा, यूजी (स्नातक) और पीजी (स्नातकोत्तर) स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक विषयों को शामिल किया गया है। योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए तक तय की गई है। इसके साथ ही इससे जुडें या इसके अंतर्गत आने वाले सभी संबंधित विभागों को इसका नियमानुसार पालन भी करना होगा। ऐसे निर्देश सभी के लिए जारी किए गए हैं।
इन छात्रों को दिया जाएगा लाभ
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा सिलेबस में प्रवेशित उन छात्रों को इसका लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना कमाई 2 लाख रुपए से कम है। उनको मोरेटोरियम समय के बाद ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल 1 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। इसके बाद बची हुई शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जाएगा। अगर आप भी ये लाभ लेना चाहते हैं कि तो आपको भी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है।
इन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा लोन (Government Interest Free Student Loan)
आपको बता दें कि ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा लोन की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए तय की गई है। इसका लाभ लेने के लिए नियमित किश्तों का भुगतान करना जरूरी होगा। इसके साथ ही ड्राप ऑउट एवं निष्कासित छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मेडिकल या अन्य कारणें से 1 साल तक पढ़ाई से दूर रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को इसकी पात्रता होगी। बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, नांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को इसका लाभ मिलेने वाला है।
इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा स्टूडेंट्स को लाभ (Government Interest Free Student Loan)
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंदर बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एमबीए, डीई, बीपीएड, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, एमपीएड, पीजीडीसीए, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीएनवाईएस, बीएनएस., बीयूएमएस, वीएफएससी, बीटेक डेयरी, बीएग्री, बीडीएस, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड, के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए योजना का लाभ छात्र ले सकते हैं।
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