Cinematograph Act 1952 New Change: फिल्मों की रिलीज से पहले ही लीक होने के मामले में केंद्र सरकार ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 संशोधित विधेयक पारित किया है। जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, अब पायरेसी करने वालों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और फिल्म की लागत का 5% जुर्माना लगेगा।
जानें इस एक्ट में अब क्या नया
आपको बताते चलें, नए बदलाव के बाद अब सिनेमैटोग्राफ एक्ट में फिल्मों के बजट के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक, कुछ नई कैटेगरी जैसे UA 7+, UA 13+ और UA 16+ को शामिल किया गया है। अब फिल्मों को UA सर्टिफिकेशन के तहत सात साल, 13 साल और 16 साल के दर्शक वर्ग के लिए अलग-अलग सर्टिफाइड किया जाएगा।
बताया गया ,फिल्म पायरेसी से इंडस्ट्री को सालाना 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है।
क्या होती है फिल्म की ये तीन कैटेगरीज
आपको बताते चलें, इस सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 संशोधित विधेयक के तहत, तीन तरह से फिल्मों को सर्टिफाई किया जाता है इसमें U जिसे यूनिवर्सल कहा जाता है। अगर किसी फिल्म को U सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसका मतलब उसे किसी भी ऐज ग्रुप का व्यक्ति बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के देख सकता है।
UA सर्टिफाइड फिल्म कैटेगरी के मुताबिक, कोई बच्चा 18 साल से कम है तो वो पेरेंट के मार्गदर्शन में UA सर्टिफाइड फिल्म देख सकता है। तीसरे नंबर पर आती हैं A सर्टिफाइड वाली फिल्में। इन फिल्मों को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है।
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