CHILD MARRIGE CRIME: बाल विवाह करने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना,कलेक्टर ने दिया बड़ा बयान

बाल विवाह रोकने डायल -100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के दूरभाष क्रमांक 0755-2530110 एवं चाईल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर भी बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं।

CHILD MARRIGE CRIME: बाल विवाह करने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना,कलेक्टर ने दिया बड़ा बयान

BHOPAL: बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है इससे बच्चों के शोषण एवं अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ समाज के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इस कुरीति को समाज के सहयोग से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी से अपील की है कि बाल विवाह नहीं करें न ही आसपास बाल विवाह होने दें। बाल विवाह करना गैर कानूनी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम - 2006 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लडके और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित है कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह कराता है, करता है, उसमें सहायता करता है या बाल विवाह को बढ़ावा देता है उन्हें 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रूपए तक का अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।CHILD MARRIGE CRIME

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लगेंगे कठोर दंड़

बाल विवाह रोकने डायल -100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के दूरभाष क्रमांक 0755-2530110 एवं चाईल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर भी बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं।

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