छत्तीसगढ़: 1 फरवरी से इस जिले में बंद रहेंगी शराब दुकानें, 15 दिनों तक नहीं बिकेगा चिकन-मटन, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी FIR, जानें वजह

गरियाबंद में 'राजिम कुंभ कल्प 2026' के मद्देनजर 1 से 15 फरवरी तक राजिम, नवापारा और मगरलोड की सभी सरकारी शराब दुकानें 15 दिन बंद रहेंगी। साथ ही चिकन-मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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(रिपोर्टर - एमएस रघु, राजिम)

Gariaband Rajim Kumbh Kalp 2026 Liquor Ban: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राजिम में 'राजिम कुंभ कल्प 2026' को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस पावन अवसर पर धार्मिक वातावरण की पवित्रता और शांति बनाए रखने के लिए राज्य शासन और गरियाबंद कलेक्टर ने कड़ा फैसला लिया है। आगामी 15 दिनों तक राजिम और उससे सटे नवापारा व मगरलोड क्षेत्रों में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र की सीमा के भीतर मांस-मटन की बिक्री पर भी बैन रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल दुकान सील की जाएगी, बल्कि भारी जुर्माने के साथ सीधे FIR दर्ज की जा सकती है।

1 फरवरी से बंद रहेंगी शराब और मांस की दुकानें

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित राजिम को 'छत्तीसगढ़ का प्रयागराज' माना जाता है, जहाँ महानदी, पैरी और सोढूर नदियों का पवित्र संगम होता है। यहाँ प्रतिवर्ष होने वाले कुंभ मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु-संत जुटते हैं। इस वर्ष 'राजिम कुंभ कल्प 2026' को विशेष भव्यता दी जा रही है।

इसी पावन आयोजन की गरिमा और सात्विकता बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मेला क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इस अवधि में शराब और मांस पर रोक से धार्मिक माहौल बेहतर रहेगा और मेले का आयोजन पूरी गरिमा के साथ संपन्न होगा।

कुंभ कल्प में धार्मिक गरिमा का ख्याल

श्रद्धालुओं की आस्था और मेले की गरिमा को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद जिला प्रशासन ने 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत राजिम नगर के साथ-साथ नवापारा और मगरलोड की तमाम देशी-विदेशी शराब दुकानें सील रहेंगी। राजिम एसडीएम विशाल महाराणा ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि 15 फरवरी 2026 तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मेला क्षेत्र की सीमा में किसी भी प्रकार के मांसाहार (चिकन, मटन, मछली) की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल कागजी नहीं है। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी। यदि कोई दुकानदार चोरी-छिपे शराब या मांस बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नियमों की अनदेखी करने पर न केवल दुकान सील की जाएगी, बल्कि भारी जुर्माने के साथ सीधे FIR दर्ज कर जेल की हवा भी खिलाई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालु एक सात्विक और भक्तिमय वातावरण का अनुभव कर सकें।

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