CG Sharab Price Update: छत्तीसगढ़ में महंगी होगी शराब!, देशी और विदेशी दोनों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान, जानें कब से लागू होंगे नए रेट

छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में संशोधन करते हुए देशी और विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली इन नई दरों के कारण शराब महंगी हो जाएंगी।

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Chhattisgarh Liquor Price Hike: छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों की जेब अब और ढीली होने वाली है। राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से पहले आबकारी नीति में बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश में बिकने वाली देशी और विदेशी शराब पर नई एक्साइज ड्यूटी दरें प्रभावी होंगी। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर प्रीमियम यानी महंगी शराब ब्रांड्स पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कीमत के आधार पर टैक्स का स्लैब तैयार किया है। सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दरें तय की हैं।

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Chhattisgarh Liquor Price Hike।

अब शराब पर लगेगा ज्यादा टैक्स

छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आबकारी विभाग के नियमों में बड़े फेरबदल किए हैं। राज्य शासन द्वारा हाल ही में प्रकाशित राजपत्र के अनुसार, देशी मदिरा और विदेशी मदिरा (IMFL) दोनों पर ही एक्साइज ड्यूटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। सरकार का मुख्य फोकस महंगी और प्रीमियम विदेशी शराब पर है, जहाँ कीमतों के हिसाब से अलग-अलग ड्यूटी स्लैब तय किए गए हैं। यानी आप जितनी महंगी शराब खरीदेंगे, आपको उतना ही अधिक टैक्स चुकाना होगा।

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बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय की कीमतें भी बढ़ेंगी

सिर्फ बोतल बंद शराब ही नहीं, बल्कि युवाओं और शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय बीयर और 'रेडी-टू-ड्रिंक' (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू की गई हैं। इससे आने वाले गर्मियों के सीजन में बीयर की कीमतों में उछाल आना तय माना जा रहा है। शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम पूरे प्रदेश के सभी मदिरा दुकानों और लाइसेंस धारकों पर समान रूप से लागू होंगे।

सप्लाई से पहले टैक्स भुगतान अनिवार्य

नए नियमों के तहत अब शराब कंपनियों और डिस्टलरियों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। अब किसी भी शराब की खेप (सप्लाई) निकालने से पहले ही उस पर लगने वाले ड्यूटी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह प्रक्रिया लचीली थी, लेकिन अब अग्रिम भुगतान (Advance Payment) के बिना स्टॉक की सप्लाई नहीं की जा सकेगी।

सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए नियम

छत्तीसगढ़ सरकार ने सैन्य और अर्धसैनिक बलों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। उनकी कैंटीन में उपलब्ध होने वाली शराब के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय कर दी गई है। हालांकि आम लोगों की तुलना में यह दरें कम होंगी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इन्हें भी व्यवस्थित किया गया है।

महंगी शराब पर 'प्रीमियम' बोझ

नई नीति के अनुसार, विदेशी शराब की गुणवत्ता और उसकी 'एक्स-डिस्टलरी' कीमत के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। प्रीमियम ब्रांड्स पर टैक्स का बोझ ज्यादा रखा गया है ताकि राजस्व में बड़ी वृद्धि की जा सके। वहीं, मध्यम और निम्न स्लैब वाली शराब की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी देखी जाएगी।

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