छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर पदोन्नति का कोटा फिर 50% हुआ: राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन के अवसर बढ़े, प्रशासनिक सेवा संघ ने जताया आभार

छत्तीसगढ़ सरकार ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा से राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति का कोटा 40% से बढ़ाकर फिर से 50% कर दिया है। अब डिप्टी कलेक्टर के 50% पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।

CG Deputy Collector Promotion 50 Percent

CG Deputy Collector Promotion 50 Percent: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा (Junior Administrative Service) के नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) और तहसीलदार (Tehsildar) पदों से राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Service) के डिप्टी कलेक्टर (Deputy Collector) पद पर पदोन्नति का कोटा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर फिर 50 प्रतिशत कर दिया है।

राजपत्र (Official Gazette) में इस निर्णय का प्रकाशन भी कर दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2020 तक यह अनुपात 50% ही था, जिसे घटाकर 40% कर दिया गया था।

50-50 अनुपात की मांग लंबे समय से

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ (Chhattisgarh Junior Administrative Service Association) लंबे समय से पदोन्नति और सीधी भर्ती के अनुपात को 50%-50% करने की मांग कर रहा था। संघ का कहना था कि अनुभवशील अधिकारियों को पदोन्नति का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।

राज्य शासन ने संघ की मांग पर विचार करते हुए पुनः 50% पद पदोन्नति के लिए निर्धारित कर दिए हैं। इस फैसले का संघ ने स्वागत किया है।

संघ ने जताया आभार

संघ के प्रवक्ता शशिभूषण सोनी (Shashibhushan Soni) ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के पास लगभग 10 से 12 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होता है।

इस अनुभव का लाभ प्रशासन और आम जनता दोनों को मिलेगा। संघ ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के साथ ही साय सरकार के मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है।

सुशासन की दिशा में अहम कदम

संघ का मानना है कि यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुभवी अधिकारियों को प्रमोशन मिलने से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत नायब तहसीलदार और तहसीलदारों में इस फैसले से खुशी का माहौल है। उन्हें अब पदोन्नति के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

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