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Jagdalpur Teacher Suspension: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राथमिक शाला फाफनी, विकासखंड बस्तर में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी अंशुराम कुमार को कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है।
क्या है मामला
कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बस्तर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि अंशुराम कुमार नियमित रूप से शराब सेवन कर अध्यापन कार्य कर रहे थे। साथ ही उन्होंने शासकीय आदेशों और निर्देशों की अवहेलना की तथा सरकारी कार्यों में लापरवाही बरती।
प्रारंभिक जांच में उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बास्तानार निर्धारित किया गया है।
नियमों के अनुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) की पात्रता होगी।
शिक्षा व्यवस्था पर असर
ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में शिक्षक द्वारा अनुशासनहीनता और शराब सेवन जैसे आरोप सामने आने से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी सेवा में लापरवाही और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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