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Balod Deputy Collector Rape Case: बालोद जिले के डौंडी थाना (Dondi Police Station) क्षेत्र में एक महिला आरक्षक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके (Deputy Collector Dilip Uike) को निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दिलीप उइके ने शादी का झांसा देकर करीब 7 वर्षों तक उसके साथ संबंध बनाए। महिला का कहना है कि इस दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार आरोपी ने जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया।
पढ़ाई के दौरान हुई थी पहचान
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पीड़िता के अनुसार दोनों की पहचान वर्ष 2017 में डौंडी स्थित आईटीआई (ITI Dondi) में पढ़ाई के दौरान हुई थी। बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए।
मार्च 2017 में पहली बार गर्भवती होने पर आरोपी ने पढ़ाई पूरी होने तक इंतजार करने की बात कही और कथित तौर पर दवा देकर गर्भपात करवा दिया।
पढ़ाई और कोचिंग के लिए भेजे पैसे
पीड़िता ने बताया कि अगस्त 2017 में उसकी पुलिस विभाग में नौकरी लग गई। वहीं दिलीप उइके ने दुर्ग साइंस कॉलेज (Durg Science College) में आगे की पढ़ाई शुरू की। शादी की उम्मीद में वह हर महीने आरोपी के खाते में 4 से 5 हजार रुपए भेजती रही।
2020 में बना डिप्टी कलेक्टर
पीड़िता की शिकायत के अनुसार दिलीप उइके ने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh Public Service Commission - CGPSC) की परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग बीजापुर (Bijapur) में हुई। नौकरी लगने के बाद जब भी महिला ने शादी की बात की, आरोपी ने हर बार टालमटोल किया।
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युवती के नाम से खरीदी कार
महिला का आरोप है कि फरवरी 2023 में आरोपी ने ब्रेजा कार (Brezza Car) खरीदी और फरवरी 2024 में कार लोन की राशि उसके खाते में ट्रांसफर कर दी। बाद में कार अपने नाम पर करवा ली।
अंडमान यात्रा के बाद फिर गर्भवती
पीड़िता ने बताया कि दिसंबर 2024 में आरोपी उसे अंडमान (Andaman) घुमाने ले गया, जहां दोनों के बीच संबंध बने। करीब एक महीने बाद वह दोबारा गर्भवती हुई। जनवरी 2025 में आरोपी ने कथित रूप से उसे बीजापुर बुलाकर गर्भपात की दवा दी।
मई 2025 में तीसरी बार गर्भवती होने पर भी आरोपी ने शादी का झांसा देकर जबरन गर्भपात करवा दिया।
आरटीआई के बाद हुई कार्रवाई
महिला आरक्षक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने सूचना का अधिकार (Right to Information - RTI) के तहत जानकारी मांगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department - GAD) ने आरोपी के निलंबन की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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