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Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (Bilaspur High Court) में केंद्र सरकार के मामलों में पक्ष रखने के लिए 36 सीनियर पैनल लॉयर्स की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने तीन साल के लिए की है।
विधि मंत्रालय ने पुराने पैनल लॉयर से केंद्र से संबंधित मुकदमों की फाइलें वापस लेकर नए नियुक्त लॉयर्स को सौंपने को कहा है।
तीन साल के लिए होगी नियुक्ति
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी आदेश में कहा है कि राष्ट्रपति ने अधिवक्ताओं को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के मुकदमों (कर संबंधी मामलों को छोड़कर) की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति आदेश की तारीख से तीन साल के लिए की गई है।
इन एडवोकेट्स के नाम शामिल
जिन एडवोकेट्स को सीनियर काउंसिल बनया गया है उनमें भूपेन्द्र नारायण सिंह , रमाकांत पाण्डेय, अन्नपूर्णा तिवारी, उमाकांत सिंह चंदेल, अजित कुमार सिंह, हेमंत गुप्ता, मनोज कुमार मिश्रा, सतीश गुप्ता, किशन लाल साहू, हेमंत केशरवानी, अनमोल शर्मा, रूप नायक, मनय नाथ ठाकुर, अंकुर कश्यप, मांडवी भारद्वाज, हिमांशु पाण्डेय , रघुवीर प्रताप सिंह, सागर सोनी, अजय पाण्डेय, रविकांत पटेल, प्रमोद श्रीवास्तव, चेतन कुमार, अरविन्द पटेल, त्रिवेणी शंकर साहू, भरत कुमार गुलाबानी, प्रज्ञा पाण्डेय, अभिषेक बंजारे, अमितेश पाण्डेय, अंजू श्रीवास्तव, विद्या भूषण सोनी, अमन केशरवानी, शाल्विक तिवारी, सुचित्रा बैस, सौरभ चौबे, अमन ताम्रकार और अभिमन्यु रत्नपारखी का नाम शामिल है।
ये नियुक्ति आदेश में
उपर्युक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति और पेशेवर शुल्क इस विभाग के 24 सितंबर 1999 के न्यायिक में निहित नियमों और शर्तों के मुताबिक, 05 फरवरी 2026 के कार्यालय ज्ञापन तथा बाद में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों, विशेष रूप से 08 फरवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन तथा 16 अक्टूबर 2024 के कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाने वाले निर्देशों के अनुसार होंगे।
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