छत्तीसगढ़ रेरा का सख्त फैसला: फ्लैट न देने पर प्रमोटर को आवंटी को 28.71 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश

Chhattisgarh RERA Order: छत्तीसगढ़ रेरा का सख्त फैसला, फ्लैट न देने पर प्रमोटर को आवंटी को 28.71 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश

Chhattisgarh RERA Order

Chhattisgarh RERA Order: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक अहम निर्णय लिया है। दुर्ग जिले के कोहका क्षेत्र में स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट (Ashirwad Apartment) परियोजना में फ्लैट न देने पर प्रमोटर को उपभोक्ता को ₹28.71 लाख की राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया गया है।

दो साल बाद भी नहीं मिला पजेशन

यह मामला तब सामने आया जब यह पाया गया कि फ्लैट बुकिंग के दो साल बाद भी संबंधित आवंटी को फ्लैट का पजेशन (Possession) नहीं दिया गया। निर्माण कार्य अधूरा था और कोई निश्चित समयसीमा भी तय नहीं की गई थी। इससे उपभोक्ता को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा।

रेरा ने माना प्रमोटर की लापरवाही

रेरा ने अपने आदेश में साफ किया कि प्रमोटर की लापरवाही न केवल अनुबंध के उल्लंघन की श्रेणी में आती है, बल्कि यह रेरा एक्ट (RERA Act) के नियमों का भी उल्लंघन है। प्रमोटर को ₹23.71 लाख मूलधन और ₹5 लाख ब्याज सहित कुल ₹28.71 लाख की राशि वापस लौटाने का आदेश दिया गया है।

रेरा के रजिस्ट्रार ने मीडिया से बातचीत में कहा, "रेरा का उद्देश्य यही है कि हर होम बायर (Home Buyer) को उसका घर समय पर मिले। इस आदेश के माध्यम से हम यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

उपभोक्ता रहें सतर्क और करें शिकायत दर्ज

इस फैसले के साथ रेरा ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सजग रहें और यदि किसी भी तरह की अनियमितता का सामना करें तो रेरा पोर्टल (RERA Portal) पर जाकर समय रहते शिकायत दर्ज करें। यह आदेश उन हजारों खरीदारों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बनेगा जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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