छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट भर्ती विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बी. फार्मा डिग्रीधारियों को भी मिलेगा आवेदन का मौका

CG Pharmacist Recruitment: छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट भर्ती विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बी. फार्मा डिग्रीधारियों को भी मिलेगा आवेदन का मौका

CG Pharmacist Recruitment

CG Pharmacist Recruitment: छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट (Pharmacist Grade-2) के पदों पर भर्ती को लेकर मचे विवाद में आज रायपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बी. फार्मा (B.Pharma) डिग्रीधारियों को भी आवेदन की अनुमति देने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है।

यह मामला 30 जून 2025 को जारी उस सरकारी विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी (Diploma in Pharmacy) धारकों को ही पात्र माना गया था।

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याचिका में क्या थी आपत्ति?

राहुल वर्मा एवं अन्य की ओर से दाखिल की गई रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 8548/2025 में यह मांग की गई थी कि फार्मेसी काउंसिल (Pharmacy Council) से मान्यता प्राप्त बी. फार्मा डिग्रीधारियों को भी आवेदन करने का अधिकार मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सिर्फ डिप्लोमा धारकों को पात्र मानना अन्यायपूर्ण है और इससे उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता है।

आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, कोर्ट ने तुरंत आदेश दिए

चूंकि फार्मासिस्ट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 शाम 5 बजे है, ऐसे में कोर्ट ने राज्य शासन को तत्काल निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) को आदेश देकर बी. फार्मा डिग्रीधारियों के लिए पोर्टल को अपडेट किया जाए।

सभी डिग्रीधारियों को मिलेगा समान मौका

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी बी. फार्मा डिग्रीधारियों पर लागू होगा, बशर्ते वे अन्य निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हों।

प्रचार-प्रसार का भी आदेश

राज्य शासन को निर्देशित किया गया है कि वह इस निर्णय की जानकारी न केवल सीजी व्यापम (CG Vyapam) बल्कि सभी संबंधित विभागों और मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाए ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार आवेदन से वंचित न रह जाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा, जबकि राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने तर्क प्रस्तुत किए।

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