रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उसके उपनगर chhattisgarh night curfew बिरगांव में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने आज शाम नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया। अब आज शाम ये रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। दुर्ग ADM ने भी जिले के शहरी क्षेत्रों और दुर्ग, भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा नगर निगम क्षेत्र के लिए ऐसा ही आदेश जारी किया है।
भोजन की होम डिलिवरी की जा सकती
जारी आदेश में कहा गया कि पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टाेर पर लागू नहीं होगा। रायपुर और बिरगांव में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को रात 10 बजे तक डायनिंग सर्विस देने की छूट रहेगी। रात 11.30 बजे तक यहां से भोजन की होम डिलिवरी की जा सकती है।
15 दिनों के लिये सील कर देगा
वही दुर्ग जिले में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में डायनिंग, होम डिलिवरी और पार्सल सुविधा भी केवल रात 10 बजे तक ही जारी रह पाएगी। इसके बाद भी दुकानदारों द्वारा आदेश का उल्लंघन किया है तो उसकी दुकान को प्रशासन अगले 15 दिनों के लिये सील कर देगा।
रात्रि आठ बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी
सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिये जारी प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया है। सरगुजा में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि आठ बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि आठ बजे के बाद दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. सूरजपुर, जशपुर और अम्बिकापुर जिले में पहला नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा, जशपुर कलेक्टर महादेव कांवरे और अम्बिकापुर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आज नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक रात आठ बजे के बाद बाजार बंद हो .