Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के दो और डोण्डी लोहारा के एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की गई है।
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शिकायतों के आधार पर अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी
राज्य नोडल एजेंसी को अस्पतालों के खिलाफ अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने, आई.पी.डी. और आई.सी.यू. पैकेजों का दुरुपयोग, योजना के तहत लाभ देने से इनकार करने और अतिरिक्त नगद राशि वसूलने की शिकायतें मिली थीं।
इन शिकायतों (Chhattisgarh News) के आधार पर अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला या जवाब नहीं दिया गया, तब कार्रवाई की गई।
जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल पर 31.32 लाख रुपये का जुर्माना
रायपुर के जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल पर आई.सी.यू. पैकेज के दुरुपयोग के मामले में संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर 31.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और इसे तीन महीने के लिए योजना से निलंबित कर दिया गया है।
डोण्डी लोहारा के समता हॉस्पिटल का पंजीकरण रद्द
इसके अलावा, जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के अलावा रायपुर के एक अन्य निजी अस्पताल और बालोद के डोण्डी लोहारा में स्थित समता हॉस्पिटल का पंजीकरण अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी के कारण रद्द कर दिया गया है।
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