Chhattisgarh News : चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Chhattisgarh News : चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज Chhattisgarh News: Petition challenging the appointment of medical officers dismissed

Chhattisgarh News : चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता कार्यालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य में 446 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कार्यालय ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 446 चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और इस बाबत योग्यता एमबीबीएस निर्धारित की गई थी।

नियुक्ति पर रोक लगा दी थी

कार्यालय के मुताबिक, नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर होनी थी, जिसे याचिकाकर्ता डॉक्टर कमल सिंह राजपूत ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि बिना लिखित परीक्षा के नियुक्ति किया जाना नियमों के खिलाफ है। महाधिवक्ता कार्यालय ने बताया कि मामले की प्रथम सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने स्थगन जारी करते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी थी और बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष हुई।

25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

कार्यालय के अनुसार, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से तर्क रखा गया कि छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की बहुत जरूरत है तथा नियम में सीधे साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान है। कार्यालय के मुताबिक, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य ने शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य मेडिकल कार्य के अनुभव के नंबर अलग-अलग रखे हैं। महाधिवक्ता कार्यालय ने बताया कि उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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