हाइलाइट्स
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छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को बड़ा झटका
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एक दिन में एक व्यक्ति को मिलेगी 3 लीटर शराब
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नई शराब नीति के चलते आबकारी विभाग ने बनाया नियम
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है. प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर नया नियम लागू किया गया है. इसके तहत अब एक बार में एक लीटर ही शराब मिलेगी. एक दिन में एक व्यक्ति को 3 लीटर शराब ही मिलेगी.
आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेंगे. बीयर के लिए भी यह नया नियम लागू होगा. आबकारी विभाग ने नई शराब नीति के तहत शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह नियम बनाया है.
पहले 4 बोतल शराब खरीदने की थी परमिशन
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले शराब दुकान से व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी. जिसे बदलकर अब प्रदेश (Chhattisgarh News) के देशी-अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल शराब दी जाएगी. हालांकि शराब अलग-अलग दुकान जाकर खरीद सकते हैं या एक ही दुकान से एक-एक बोतल अलग-अलग समय में भी ले सकते हैं.
नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है. लेकिन ये 3 लीटर शराब खरीदने के लिए अलग-अलग समय में शराब दुकान जाना होगा। या फिर दूसरे शराब दुकान से लेना होगा.
शराब की कालाबाजारी बढ़ेगी: एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस फैसले से शराब की कालाबाजारी बढ़ जाएगी. अवैध शराब की बिक्री में भी काफी इजाफा होगा. बता दें कि सरकार ने हाल ही में शराब की कीमतों में भी इजाफा किया है. सरकार शराब से राजस्व बढ़ाने के अवसर देख रही है.
इसके चलते नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड शराब में लगभग 25 फीसदी तक दाम बढ़ाए गए हैं. इसके माध्यम से सरकार 11 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य पाना चाह रही है.
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोचिए एक साथ कई बोतल शराब ले लेते हैं. उन्हें इकट्ठा कर ज्यादा कीमतों में बेचते थे, इसके चलते यह फैसला किया गया है. वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि इस फैसले से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो सकता है. सभी कंपनियां 2 नंबर की शराब को खपाने में लग जाएंगी.
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