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आज लागू होगी नई औद्योगिक विकास नीति: इस शर्त पर निवेशकों को मिल सकती है छूट, विकास को मिलेगी गति, CM साय करेंगे विमोचन

Chhattisgarh New Industrial Development Policy 2024-30 Draft Launched Update: छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू हो गई है।

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Aman jain
Chhattisgarh Industrial Development Policy cg cabinet meeting

CG Industrial Development Policy

CG Industrial Development Policy: छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू हो गई है। गुरुवार को इस नीति का ड्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा।

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इस नई नीति में स्थानीय युवाओं के स्थायी नियोजन (भर्ती) पर जोर देने के संकेत हैं। नीति के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्योगों में राज्य के मूल निवासियों को तीन श्रेणियों में रखना अनिवार्य किया जा सकता है।

कैबिनेट में मिली थी मंजूरी

दरअसल 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्‍णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को मंजूरी दी गई थी।

इस नीति के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।

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राज्‍य के लोगों के लिए आरक्षण

नई औद्योगिक नीति के तहत, अकुशल कर्मचारियों के मामले में 100% पद, कुशल कर्मचारियों के मामले में कम से कम 70% पद और प्रबंधन या संचालन कर्मचारियों के मामले में कम से कम 40% पद राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त उद्योग (Chhattisgarh Industrial Development Policy) अब राज्य सरकार के समन्वय में अपने सीएसआर फंड का उपयोग कर सकेंगे। इस नीति में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं की स्थापना पर भी विशेष जोर दिया गया है।

https://twitter.com/vishnudsai/status/1856919973157044377

नई नीति में ये प्रावधान

नई नीति के तहत बंद और बीमार उद्योगों के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज देने का भी निर्णय लिया गया है। इस पैकेज के अंतर्गत ऐसे उद्योग, जिन्होंने अभी तक उत्पादन (Chhattisgarh Industrial Development Policy) शुरू नहीं किया है और किसी प्रकार की छूट नहीं ली है, यदि उन्हें किसी नए उद्यमी द्वारा खरीदा जाता है, तो उन्हें नई इकाई मानते हुए छूट देने का प्रावधान रखा गया है।

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इन्‍हें मिलेगा खास प्रोत्‍साहन

नई नीति के तहत सेवा श्रेणी के बड़े उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान है। यदि कोई उद्योग स्थाई पूंजी निवेश में 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक का निवेश करता है या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है तो उसे विशेष प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

https://twitter.com/ChhattisgarhCMO/status/1856889097551581559

सिस्‍टम होगा ऑनलाइन

सरकार का जोर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की प्रक्रिया में नो फिजिकल कांटेक्ट सिस्टम अपनाने पर है, जिसमें सभी प्रकार की छूट और अनुदान को ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा।

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इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सशक्त, समयबद्ध और क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सभी प्रकार के अनुदान और छूट देने की प्रक्रियाओं को इसी सिस्टम से जोड़ा जा सके।

बड़े निवेशकों को मिलेगा प्रोत्‍साहन

बड़े निवेशकों को राज्य कस्टमाइज प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करेगा। जिसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय मंत्री मंडलीय उपसमिति निर्णय लेगी।

इस उपसमिति में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मंत्री सदस्य सचिव होंगे, जबकि वित्त और विधि विभाग के मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों के एक मंत्री को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठकों में बुलाया जाएगा।

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