Chhattisgarh Government : दिव्यांगजनो को मिलेगा निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी

दिव्यांगजनो के जीवन स्तर में सुधार Chhattisgarh Government  लाने तथा उन्हे आर्थिक रूप से स्वावंलबी बनाने के लिए जिले के दिव्यांगजनों को पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

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मुंगेली। दिव्यांगजनो के जीवन स्तर में सुधार Chhattisgarh Government  लाने तथा उन्हे आर्थिक रूप से स्वावंलबी बनाने के लिए जिले के दिव्यांगजनों को पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

स्वरोजगार की ओर अग्रसर होंगे
एक ओर दिव्यांग छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी प्राप्त होने पर वे उच्च शिक्षा कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वरोजगार की ओर अग्रसर होंगे। वहीं दूसरी ओर कामगार दिव्यांग जो अपने घर अथवा गांव से रोजगार हेतु अन्यंत्र स्थान नहीं जा पाते थे और दूसरों पर निर्भर रहते थे।

छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो
निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी मिलने पर अब वे कहीं भी जाकर अपनी सेवा देकर यथाशक्ति पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग के उपसंचालन ने आज यहां बताया कि शालाओं में अध्ययनरत् दिव्यांग छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल चलित स्कूटर अथवा स्कूटी प्राप्त करने के लिए उन्हे जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

वाहन चलाने का लायसेंस होना चाहिए
अभ्यर्थी के पास वाहन चलाने का लायसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थी या उसके माता-पिता,अभिभावकों की मासिक आय राशि रूपये तक होना चाहिए। 60 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता तथा उसके पास यू.डी.आई.डी. कार्ड होनी चाहिए।

20 हजार रूपये होनी चाहिए
दिव्यांग छात्र-छात्राओं को नियमित छात्र-छात्राओं हेतु संबंधित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय प्रमुख से प्रमाणित कराना होगा। इसी तरह कामगार दिव्यांगो को जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास वाहन चलाने का लायसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थी या उसके माता-पिता, अभिभावकों के मासिक आय 20 हजार रूपये होनी चाहिए।

70 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता हो तथा उसके पास यू.डी.आई.डी.कार्ड हो। रोजगार में कार्यरत् दिव्यांगजन को संबंधित कार्यालय प्रमुख से प्रमाणित पे-स्लिप, कार्य स्थल आदि के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिलेखों के साथ आवेदन कर सकते
स्वरोजगार ऋण देयक की भुगतान की प्रति तथा संबंधित बैंक, विभाग, संस्था प्रमुख से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। अतः उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी प्राप्त करने के लिए कलेक्टोरेट जिला कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग, कक्ष क्रमांक-140, 141, जिला-मुंगेली (छ.ग.) में कार्यालयीन दिवस व समय पर उपस्थित होकर आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन कर सकते है।

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