CG News: नगर निगमों में 10 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ई-टेंडर अनिवार्य, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार का फैसला

CG Govt E-Tendering Decision: छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में 10 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ई-टेंडर अनिवार्य, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार का फैसला

CG Officers Transfer List

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हाइलाइट्स

  • छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-टेंडरिंग सीमा घटाकर 10 लाख की
  • सभी नगर निगम, पालिका और पंचायतों में ई-टेंडरिंग के जरिए होंगे कार्य
  •  भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है यह कदम

CG Govt E-Tendering Decision: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब 10 लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाएं ई-टेंडरिंग (e-tendering) प्रक्रिया से की जाएंगी। यह आदेश 1 अप्रैल 2021 को लागू दिशा-निर्देशों में संशोधन कर जारी किया गया है।

साय सरकार का यह फैसला नगर निकायों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। पहले 20 लाख रुपये तक की निविदाएं बिना ई-टेंडरिंग के हो सकती थीं। लेकिन अब 10 लाख से अधिक की लागत वाले सभी विकास कार्य और खरीद ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही होंगी।

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2021 के आदेश में हुआ संशोधन

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2021 में 20 लाख रुपये से अधिक की लागत पर ई-टेंडरिंग अनिवार्य की थी। अब इस सीमा को घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

आदेश में यह प्रावधान शामिल हैं-

  • नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों में 10 लाख रुपये से अधिक के सभी कार्य ई-टेंडरिंग से होंगे।

  • पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी माना गया है।

भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

ई-टेंडरिंग प्रणाली के जरिए भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। इससे निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी कम होगी और गुणवत्ता में सुधार होगा।

साय सरकार का यह कदम विकास कार्यों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में उठाया गया है। इस निर्णय से छोटे ठेकेदारों को भी मौका मिलेगा।

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