छत्तीसगढ़ की सड़कों पर निजी आयोजनों पर रोक के आदेश: उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई, अफसरों के खिलाफ भी होगा एक्शन!

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की सड़कों पर निजी आयोजनों पर रोक के आदेश, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई, अफसरों के खिलाफ भी होगा एक्शन!

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने और भंडारा आयोजित करने जैसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक यातायात बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने पर कड़ी कार्रवाई

[caption id="" align="alignnone" width="600"]publive-image मुख्य सचिव अमिताभ जैन[/caption]

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करता है, तो उसके खिलाफ एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं और उनका उपयोग किसी भी निजी आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।

वाहनों की जब्ती और आयोजकों पर जुर्माना

मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सड़कों पर जन्मदिन, पार्टियां या अन्य निजी कार्यक्रम आयोजित करता है, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त करने और आयोजकों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिम्मेदार व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

अवैध आयोजनों को तुरंत रोकने के निर्देश

मुख्य सचिव ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग को एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करने के भी निर्देश दिए, जिससे इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

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मुख्य सचिव ने जनसंपर्क विभाग को विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए नागरिकों को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को स्पष्ट संदेश मिले कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी तरह का निजी आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

दोहरे उल्लंघन पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी

मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएँ दोबारा होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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