CG Escalator and Lift Rules: छत्तीसगढ़ में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे लिफ्ट और एस्केलेटर! सरकार का बड़ा फैसला लागू

Chhattisgarh Escalator and Lift Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिफ्ट और एस्केलेटर संचालन को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब राज्य में हर लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, समय-समय पर निरीक्षण और वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

Chhattisgarh Escalator and Lift Rules

Chhattisgarh Escalator and Lift Rules

Chhattisgarh Escalator and Lift Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिफ्ट और एस्केलेटर संचालन को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब राज्य में हर लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, समय-समय पर निरीक्षण और वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर यह निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में आईं लिफ्ट और एस्केलेटर सेवाएं

सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी तमाम सेवाओं (CG Lift Rules) को 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' के तहत शामिल कर दिया है। इसके तहत अब पंजीकरण, निरीक्षण और नवीनीकरण जैसे सभी कार्य 30 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी लाभ होगा, क्योंकि अब उन्हें बिना देरी के आवश्यक स्वीकृतियां मिल सकेंगी।

सुरक्षित संचालन पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा और सुविधा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इस कदम से न केवल लोगों की जान-माल की सुरक्षा होगी, बल्कि राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

सभी बिल्डरों और संचालकों को नियमों का पालन अनिवार्य

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, प्रतिष्ठानों और लिफ्ट ऑपरेटरों से अपील की है कि वे नए नियमों का पूरी गंभीरता से पालन करें। ऐसा करने से न सिर्फ दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, बल्कि बीमा से संबंधित दावों में भी आसानी होगी। सुरक्षित संचालन से कारोबारी जोखिम घटेगा और उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।

क्यों जरूरी हैं नए नियम?

छत्तीसगढ़ में मॉल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूलों जैसी जगहों पर लिफ्ट और एस्केलेटर का व्यापक उपयोग होता है। लेकिन कई बार रखरखाव में लापरवाही के चलते गंभीर हादसे सामने आते रहे हैं।

सरकार के इस नए नियम (CG Lift Rules) से अब यह सुनिश्चित होगा कि हर लिफ्ट और एस्केलेटर का नियमित निरीक्षण हो और संचालन पूरी तरह सुरक्षित रहे। इससे न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि कारोबारी माहौल भी और अधिक विश्वसनीय बनेगा।

ये भी पढ़ें:  CG Reagent Scam: 314 करोड़ के रीएजेंट स्कैम में नया खुलासा, जिला अस्पतालों में कम मांग के बावजूद PHC में की थोक आपूर्ति

क्या हैं नए नियम? Lift और Escalator के लिए (CG Lift Rules)

  • राज्य में सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य होगा।
  • हर लिफ्ट और एस्केलेटर का हर साल नवीनीकरण (Renewal) कराना जरूरी है।
  • सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का समय-समय पर निरीक्षण (Inspection) कराना अनिवार्य है।
  • सभी प्रकार की सेवाएं 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होंगी।
  • तय समय सीमा में काम पूरा नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  • लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुरूप करना जरूरी होगा।
  • नियमों का पालन नहीं करने पर बीमा क्लेम (Insurance Claim) में समस्या आ सकती है।
  • सुरक्षित लिफ्ट संचालन से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का जोखिम कम होगा।
  • नए नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं के खतरे में कमी आएगी।
  • सभी बिल्डरों और संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य किया गया है।

ये भी पढ़ें:  CG Weather News: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, बारिश-आंधी के साथ ओलावृष्टि, 8 जिलों के लिए ओरेंज अलर्ट जारी

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article