CG ATS: मुंबई एयरपोर्ट से तीन बांग्लादेशी संदिग्ध हुए गिरफ्तार, रायपुर के फर्जी पते के साथ इराक भागने की थी पूरी तैयारी

Chhattisgarh ATS Action: एटीएस ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये तीनों संदिग्ध इराक भागने की योजना बना रहे थे।

Chhattisgarh ATS Action

Chhattisgarh ATS: छत्तीसगढ़ एटीएस ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये तीनों संदिग्ध इराक भागने की योजना बना रहे थे। उन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रायपुर के पते से पासपोर्ट और अन्य जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

तीनों आरोपी सगे भाई

गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन हैं। बताया जा रहा है, ये तीनों सगे भाई हैं और रायपुर के टीकापारा इलाके के मिश्रा बाड़ा में रहते थे। उन्होंने फर्जी मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया था। इन दस्तावेजों का उपयोग करके वे इराक जाने की तैयारी कर रहे थे।

इराक भागने की थी पूरी तैयारी

संदिग्धों ने पुलिस को बताया कि वे जियारत (धार्मिक तीर्थयात्रा) के बहाने इराक जाने और वहां छिपने की योजना बना रहे थे। उनका इरादा भारत लौटने का नहीं था। तीनों 26 जनवरी 2025 को हावड़ा-मुंबई मेल ट्रेन से मुंबई पहुंचे थे, जहां एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

रायपुर में बनवाया था फर्जी दस्तावेज

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने रायपुर के सत्कार कम्प्यूटर्स के संचालक मोहम्मद आरिफ की मदद से फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। आरिफ और उसका साथी शेख अली एक संगठित गिरोह चलाते हैं, जो लोगों को फर्जी दस्तावेज देकर देश से बाहर भेजते हैं। पुलिस को यह भी पता चला है कि इस रैकेट के जरिए पहले भी कई लोगों को इराक भेजा जा चुका है, जो वापस नहीं लौटे हैं।

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आरोपियों को मिली तीन दिन की पुलिस रिमांड

एटीएस (Chhattisgarh ATS) के द्वारा गिरफ्तार तीनों आरोपियों को रायपुर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। अदालत ने उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस संदिग्धों की अन्य अवैध गतिविधियों की जांच कर रही है।

बांग्लादेश में रहता है आरोपियों का परिवार

बता दें, आरोपियों के परिवार फिलहाल बांग्लादेश में रहते हैं। उनके पिता शम्सुद्दीन, मां रशीदा, भाई अजगर, बहन सुरैया और इस्माइल की पत्नी यास्मीन और दो बेटियां अभी भी बांग्लादेश में हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(ई) और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है।

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