रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए डीएमएफ न्यास से मिली धन राशि के खर्च की तय सीमा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है।
डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान) न्यास से मिली धनराशि के एक हिस्से को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रखा गया है। सामान्य तौर पर इस न्यास (ट्रस्ट) से मिले धन का उपयोग खनन से प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि संशोधन के बाद धनराशि पर लागू अधिकतम सीमा समाप्त हो जाएगी। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल डीएमएफ की अन्य प्राथमिकता निधि में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों में और 40 प्रतिशत अधिसूचित इलाके में व्यय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।