EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने धोखोधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। जिसके मुताबिक अब EPFO मेंबर्स ऑनलाइन नाम बदलने और प्रोफाइल में बड़े बदलाव बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के बदलाव करना है तो इसके लिए जांच जरूरी होगी।
आधार कार्ड में दिए गए नाम के आधार पर होगा बदलाव
EPFO की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी नाम, उपनाम में बिना पहला लेटर बदले करेक्शन किया जाता है तो इसे छोटा बदलाव यानी करेक्शन माना जाएगा। अगर इसके अलावा मिडिल नाम या शादी के बाद सरनेम में बदलाव किया जाता है तो इसे आधार कार्ड में दिए गए नाम के आधार पर ही बदलाव होगा।
बिना डॉक्यूमेंट्स में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव
EPFO द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप अपनी पीएफ अकाउंट में करेक्शन चाहते हैं तो आपको बिना डॉक्यूमेंट अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि नाम में छोटे बदलाव की अनुमति दी जाएगी, लेकिन किसी भी बड़े बदलाव से पहले अब EPFO पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। उसके बाद ही प्रोफाइल में किसी तरह का चेंज कर सकेगा। EPFO ने क्षेत्रीय कार्यालयों और मेंबर संस्थाओं को कहा है कि वे किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के बिना किसी भी कर्मचारी के रिकॉर्ड में सुधार नहीं करें।
इसलिए उठाए गए ये कदम
EPFO का यह कहना है कि पीएफ अकाउंट प्रोफाइल में ऑनलाइन करेक्शन या बदलाव करने की वजह से कई बार रिकॉर्ड में मिसमैच की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे की धोखाधड़ी का डर बढ़ जाता है। क्योंकि पीएफ अकाउंट को लेकर केवाईसी (KYC) के नाम पर फ्रॉड कर पैसे निकालने के कई मामले सामने आ चुके हैं। जिसे देखते हुए ये कदम उठाए गये हैं।