Bhopal News: खाना बेचने के लिए चेनपुलिंग, पैंट्रीकार मैनजर की करतूत जान उड़ जाएंगे होश

Bhopal News: खाना बेचने के लिए चेनपुलिंग, पैंट्रीकार मैनजर की करतूत जान उड़ जाएंगे होश Bhopal News: Chainpulling to sell food, act of pantrycar manager will blow your mind

Bhopal News: खाना बेचने के लिए चेनपुलिंग, पैंट्रीकार मैनजर की करतूत जान उड़ जाएंगे होश

Bhopal News: भोपाल रेल मंडल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की पैंट्रीकार का मैनेजर खाने की सेल बढ़ाने के लिए ट्रेन की चेनपुलिंग किया करता था। ताकि ट्रेन टाइम पर स्टेशन न पहुंचे और लोग पैंट्रीकार से खाना मंगाए।

घटना भोपाल रेल मंडल के तहत आने वाले इटारसी रेलवे स्टेशन से है। बताया गया कि कुछ दिनों तक ट्रेन के इटारसी के पास पहुंचने के बाद चेन पुलिंग की शिकायतें आ रही थीं। बताया गया कि काशी एक्सप्रेस में लगातार चेन पुलिंग की जा रही थीं। जिसके बाद खंडवा-इटारसी रेलखंड पर ट्रेन संख्या 15017 काशी एक्सप्रेस में आरपीएफ के जवानों टिमरनी-बानापुरा के बीच आरपीएफ के लोग पैंट्रीकार पहुंचे।

बिक्री बढ़ाने के लिए करता था चेनपुलिंग

पैंट्रीकार में चेकिंग के दौरान पेंट्रीकार मैनेजर सूरज सिंह को हैंडल खींचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछने पर उसने बताया कि गाड़ी को धीमा करने के लिए चेन पुलिंग की जाती है। पेंट्रीकार मैनजर ने बताया कि ट्रेन निर्धारित समय से पहले इटारसी स्टेशन नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन के निर्धारित समय से पहले इटारसी स्टेशन पहुंचने पर खाने की बिक्री कम हो जाती है।

पैंट्रीकार मैनजर के खिलाफ मामला दर्ज

रंगे हाथ चेन पुलिंग करते पकड़े जाने के बाद पैंट्रीकार प्रबंधक के खिलाफ पैंट्रीकार मैनेजर के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 141, 145 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बिना वजह चेन पुलिंग करने पर रेलवे करता है यह कार्रवाई

बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बिना वजह के ट्रेन में चेनपुलिंग करता पाया जाता है तो रेलवे उस पर कार्रवाई करता है। रेलवे एक्ट के तहत सेक्शन 141 के तहत बेवजह चेनपुलिंग करना कानूनन अपराध है। चेनपुलिंग करने वाले व्यक्ति पर 1000 रूपए का जुर्माना या फिर एक साल की सजा या दोनों हो सकता है।

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