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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब 24 घंटे और हफ्तेभर खुली रह सकेंगी दुकानें, छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में प्रभावी कर दिया है।

Harsh Verma by Harsh Verma
February 19, 2025-2:09 AM
in छत्तीसगढ़, रायपुर
CG Shops Opening Time Order
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CG Shops Opening Time Order: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए नया छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया गया है।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में प्रभावी कर दिया है।

इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। श्रम विभाग के अनुसार, पहले का अधिनियम केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू था, लेकिन नया अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावी होगा।

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इन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर होगा लागू 

नए नियमों के तहत, यह कानून केवल 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें इस कानून के दायरे में आती थीं, जिससे छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव था।

पंजीकरण शुल्क में बदलाव

दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है।

  • न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये रखा गया है।
  • पहले यह शुल्क मात्र 100 से 250 रुपये था।

छह महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल (shramevjayate.cg.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।

पुरानी पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में शामिल

जो दुकानें कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और भविष्य निधि (PF) में पहले से पंजीकृत हैं, वे स्वतः इस नए अधिनियम के तहत आ जाएंगी। हालांकि, इन्हें छह महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। समय सीमा के बाद आवेदन करने पर शुल्क देना अनिवार्य होगा।

सप्ताह में सातों दिन खुली रह सकती हैं दुकानें

पहले दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब वे पूरे सप्ताह और 24 घंटे संचालित हो सकती हैं। हालांकि, कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना आवश्यक होगा। इसके अलावा, महिला कर्मचारियों को कुछ सुरक्षा नियमों के तहत रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति दी जाएगी।

नए अधिनियम में अन्य बदलाव

  1. कर्मचारियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखना होगा – सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों की जानकारी डिजिटल रूप से संकलित करनी होगी। हर वर्ष 15 फरवरी तक कर्मचारी विवरण ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  2. जुर्माने की राशि में वृद्धि – नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग (समझौते) की सुविधा दी गई है ताकि व्यापारियों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचाया जा सके।
  3. निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर नियुक्त होंगे – अब दुकानों की निगरानी निरीक्षकों के बजाय फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा की जाएगी, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे।

श्रम विभाग करेगा पंजीकरण कार्य

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पहले दुकानों और प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब 13 फरवरी 2025 से यह कार्य श्रम विभाग के अधीन होगा। इससे छोटे दुकानदारों को अधिक राहत मिलेगी, पंजीकरण प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह नया अधिनियम व्यापारियों और कर्मचारियों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीकरण प्रणाली पारदर्शी बनेगी और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।

अब राज्यभर में दुकानें पूरे सप्ताह और 24 घंटे संचालित हो सकेंगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड बढ़ी, विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति की मांग

Harsh Verma

Harsh Verma

पत्रकारिता में खुद को गढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से निकला हूं। सक्रिय पत्रकारिता के सफर की शुरुआत 2020 से की। बंसल न्यूज डिजिटल से जुड़ने से पहले राज एक्सप्रेस और स्वराज एक्सप्रेस में काम कर चुका हूं। राजनीति और पर्यावरण से संबंधित खबरों में खास रुचि है। लगातार कुछ नया सीखने और करने का प्रयास करता हूं।

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