CG RERA action रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेरा द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जिसके तहत निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वैलेंसिया को हाउसिंग बोर्ड को सौंपने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि प्रोजेक्ट में मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने नरदहा में स्थित निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट सिटी आफ वैलेंसिया के लिए भूखण्ड आबंटितियों के हित में फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। बताया गया है कि इस प्रोजक्ट के प्रमोटर आफताब सिद्दकी ने ब्रोशर जो सड़क, बिजली, पानी, सिवरेज व अन्य मूलभूत सुविधाए दिखाई है, उनका विकास नहीं किया गया है। इसे देखते हुए रेरा द्वारा यह कार्रवाई की गई है।
इस मामले में रेरा अध्यक्ष विवेक ढांढ ने जानकारी दी है रायपुर के नरदहा स्थित सिटी ऑफ वेलेंसिया के 130 आबंटितियों द्वारा छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को 2019 में एक परिवाद प्रस्तुत कर प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूरा नहीं होने की शिकायत की गई थी। जिसकी सुनवाई में पाया गया है कि प्रोजेक्ट के प्रमोटर ने प्रोजेक्ट में सुविधाओं से लैस 1072 भूखंडों की आवासीय कॉलोनी बनाए जाने के लिए साल 2010 अनुमति दी गई थी। जिसका एक ब्रोशर के जरिए विक्रय किया गया था। 691 भूखंडजों के विक्रय से प्राप्त 41 करोड़ 3 हजार रुपए का प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट के विकास में कोई उपयोग नहीं किया गया। 2015 तक इस प्रोजोक्टको पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा 6 साल बाद भी नहीं हो सका। नियमानुसार प्रोजेक्ट का रेरा में भी पंजीयन भी नहीं कराया गया।
बताया गया कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया गया है। प्रोजेक्ट प्रमोटर के लिए भी अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया था। अब रेरा द्वारा पारित आदेश के तहत। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए सभी आवश्यक अनुमति लेकर प्रोजेक्ट के विकास की कार्ययोजना के लिए दो माहीने के आंदर रेरा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन भी कराया जाएगा। पारित किए गए आदेश में कलेक्टर रायपुर को इस प्रोजेक्ट के हस्तांतरण की आवश्यक कार्रवाई के लिए पूरा कराए जाने के लिए कहा गया है।