CG Smuggling Parrot Case: छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी के बाद अब एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रायपुर के रेलवे स्टेशन से एक आरोपी को तोतें की तस्करी (CG Smuggling Parrot Case) करते हुए अरेस्ट किया है। आरोपी के पास से 105 तोते बरामद किए हैं। इस मामले में वन विभाग ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी तोते कहां ले जा रहा था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है।
हीरामन तोता की क्या है खासियत, लोग इस तोते को क्यों ज्यादा पालना पसंद करते हैं। इसकी डिमांड बाजार में क्यों जाता है। इस तरह के सभी तथ्यों पर विस्तार से बात करेंगे।
वन विभाग में 105 नग तोते बरामद
छत्तीसगढ़ रायपुर में तोता की तस्करी (CG Smuggling Parrot Case) का बड़ा मामला सामने आया है। जहां रेलवे स्टेशन से तस्कर शमसुदद्दीन नाम के आरोपी को अरेस्ट किया है। उसके पास से 105 तोता बरामद किया है। आरोपी को वन विभाग ने अरेस्ट किया है। वन विभाग पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
जानें ये पहाड़ी तोता क्यों है खास
हीरामन पहाड़ी तोता (CG Smuggling Parrot Case) बहुत ही खास है। इसकी डिमांड बाजार में ज्यादा होती है। लोग इसको अपने घर में पालना बहुत पसंद करते हैं। इसकी के चलते इसकी आवाज मधुर होने के साथ ही ये आसानी से सीख जाते हैं। इसके बाद कुछ बातें पूछने पर ये जवाब भी देता है। ये तोते आसानी से सीखने के बाद हर बात का जवाब देते हैं।
औसतन 1500 रुपए कीमत
जानकार बाताते हैं कि इस तोते (CG Smuggling Parrot Case) की कीमत बाजार में लगभग 1500 रुपए हैं। जिन्हें लोग घर और अॅफिस में रखना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। हालांकि इसे पालना कानूनन अपराध है।
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ये है हीरामन तोता की विशेषता
पशु चिकित्साधिकारी बताते हैं कि हीरामन (पहाड़ी) तोते (CG Smuggling Parrot Case) अपनी खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी बनावट ईश्वर ने ऐसी रची है कि ये देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। इन तोते के पंख पर लाल रंग की धारी है। इनकी चोंच भी बड़ी होती है। इसके अलावा इनके पूरे शरीर पर हरे रंग के बाल होते हैं।
क्या कहता है कानून?
वन विभाग के अनुसार वन्य जीव अधिनियम के तहत तोते को घर, ऑफिस या पिंजरे में पालना कानूनन अपराध है। वन मंडलाधिकारी के द्वारा जानकारी दी कि वन्य (CG Smuggling Parrot Case) प्राणी संरक्षक अधिनियम-1972 (संशोधिक अधिनियम मई-2022) के तहत तोता एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों की प्रजातियों को कैद रखना, पालना, मृत अवशेष जिनमें हड्डी, नाखून, मांस, बाल रखना और खरीदी बिक्री करना वन अपराध माना जाता है। इसमें सजा भी हो सकती है।
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