छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान: सरकार ने खत्म की राज्य स्तरीय लाइसेंस बाध्यता, ग्रामीण इलाकों को मिलेगा लाभ

CG Petrol Pump License Rule Change: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल पंप लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म की। अब सिर्फ केंद्रीय नियमों का पालन कर आसानी से खोल सकेंगे पेट्रोल पंप।

CG Petrol Pump License Rule Change

CG Petrol Pump License Rule Change

CG Petrol Pump License Rule Change: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यवसायियों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पंप खोलने के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। 14 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना (CG Petrol Pump License Rule) के मुताबिक अब पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से क्रय-विक्रय लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा। व्यवसायियों को अब केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा।

पहले की दोहरी प्रक्रिया से था व्यवसायियों को नुकसान

अब तक पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से राज्य के खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता था, और हर साल या तीन साल में उसका रिन्यूवल कराना जरूरी होता था। इस प्रक्रिया में समय, पैसा और कागजी कार्रवाई का बोझ काफी अधिक था। साथ ही राज्य और केंद्र दोनों से अनुमति लेने की बाध्यता व्यवसाय को धीमा करती थी।

अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान और सस्ता

इस बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और तेज हो गई है। अब व्यवसायी बिना राज्य स्तर की अनुमति के भी, केंद्र के नियमों का पालन करते हुए, सीधे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इससे नए उद्यमियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विशेष लाभ मिलेगा।

ग्रामीण इलाकों में ईंधन की पहुंच बढ़ेगी

राज्य सरकार का यह निर्णय उन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां अभी तक पेट्रोल पंप कम हैं या ईंधन की पहुंच सीमित है। इस बदलाव से छोटे और दूरदराज इलाकों में भी आसानी से पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे, जिससे स्थानीय जनता को समय पर और सुलभ ईंधन आपूर्ति मिल सकेगी।

राज्य को मिलेगा निवेश और विकास का लाभ

नई नीति से छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। पेट्रोल पंप की संख्या बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। यह निर्णय (CG Petrol Pump License Rule) राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम है।

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मुख्यमंत्री ने बताया निर्णय को व्यवसाय-अनुकूल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए सहज और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “नियमों को सरल और बाधारहित बनाकर हम राज्य में व्यवसाय और निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे जनता को भी बेहतर सेवाएं और अवसर मिल सकें।”

छत्तीसगढ़ बना निवेश के लिए नया हॉटस्पॉट

यह निर्णय एक बार फिर साबित करता है कि छत्तीसगढ़ तेजी से एक निवेश-अनुकूल राज्य बनता जा रहा है। पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में यह बदलाव न केवल व्यवसायियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि राज्य के सुदूर और पिछड़े इलाकों में सुविधाओं के विस्तार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

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